जयपुर। अंग्रेजी विषय की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल दो-2०17 के पदों पर नियुक्ति देने पर 28 जनवरी को लगाई गई रोक को राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने हटाते हुए कहा है कि एक साल की अंग्रेजी विषय की एडिशनल डिग्री करने वालों को इसके शामिल नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अपात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने के भी आदेश दिए हैं।
इस संबंध में धर्मेन्द्र कुमार ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने 11 सितंबर, 2०17 को तृतीय श्रेणी अंग्रेजी विषय के 4,94० पदों पर भर्ती निकाली। जिसमें एक साल का अंग्रेजी विषय में एडिशनल डिग्री करने वालों का भी चयन हो गया।
जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत बी ए के तीनों साल में अंग्रेजी विषय होना जरूरी था। यूजीसी नियमों में भी एक साल की एडिशनल डिग्री को लेकर कोई प्रावधान नहीं है।