GST Filing: GSTN Committee will discuss with experts to make payment easier

delhi.यह जानकारी में आया है कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए आईटीसी लाभ के लिए अंतिम तिथि के बारे में व्यापार और उद्योग को कुछ शंकाएँ हैं। इन शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया गया था कि कानून के अनुसार जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के संबंध में आईटीसी लाभ के लिए आखिरी तिथि सितंबर, 2018 के लिए फॉर्म जीएसटीआर -3 बी में रिटर्न दाखिल के लिए निर्धारित आखिरी तिथि ही है।

उपरोक्त शंकाओं को देखते हुए और व्यापार और उद्योग को कुछ और समय देने के दृष्टिकोण से सितंबर, 2018 के लिए फॉर्म जीएसटीआर -3 बी में रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 25 अक्टूबर, 2018 कर दिया गया है। संबंधित अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी।

उल्लिखित निर्धारित तिथि में बढ़ोतरी में यह भी दर्शाती है कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के लिए आईटीसी लाभ की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 25 अक्टूबर, 2018 कर दिया गया है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि सरकार ने ऐसे कुछ विशेष करदाताओं के लिए सितंबर, 2018 मास की अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर -3 बी में रिटर्न दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाया है जो अभी हाल में अधिसूचना सं. 47/2018 केंद्रीय कर, दिनांक 10 सितंबर, 2018 के द्वारा पूर्ववर्ती कर शासन से जीएसटी शासन में आए हैं। ऐसे करदाताओं के लिए बढ़ाई गई तिथि यानी 31 दिसंबर, 2018 या वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख इनमें जो भी पहले हो वही जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए कथित चालानों के संबंध में आईटीसी लाभ के लिए अंतिम तिथि होगी।

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