नई दिल्ली। जेल की बची हुई सजा से बचने की जुगत में लगे उपहार सिनेमा कांड के दोषी गोपाल अंसल को आखिरकार सुप्रीम ने करारा झटका दे ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल की सजा घटाने से स्पष्ट रुप से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गोपाल अंसल को सजा पूरी करनी ही होगी। कोर्ट ने उसे सरेंडर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में लगी आग से 59 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अंसल बंधुओं गोपाली व सुशील अंसल को दोषी करार देकर जेल की सुनाई थी। सजा के खिलाफ याचिका पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 60 करोड़ रुपए का जुर्माना देकर बच निकलने की अनुमति दी थी। गोपाल अंसल की सजा के मामले में पुर्नविचार याचिका दाखिल की गई। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में करीब पांच माह की सजा पूरी कर चुके गोपाल को अब शेष सजा के लिए जेल जाना ही होगा। वहीं कोर्ट ने अब 60 करोड़ रुपए का जुर्माना भी बरकार रखा।