छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला, अभियुक्त को 1० साल की सश्रम जेल व 2 लाख रुपए का जुर्माना
जयपुर। अर्द्ध वार्षिक परीक्षा देने गई नाबालिग छात्रा को बहला-फुसला कर भगा ले जाने तथा 7 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त 21 वर्षीय कमलेश रैगर निवासी गांव उदयपुरिया सामोद-जयपुर को पोक्सो मामलों की स्पेशल कोर्ट, जयपुर जिला में जज दलीप सिंह ने शनिवार को 1० साल का कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार 14 दिसम्बर, 2०15 को पीड़ित छात्रा के पिता ने अमरसर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 11 दिसम्बर को 16 साल 3 माह की बेटी अर्द्धवार्षिक परीक्षा देने गई थी। जो अभी तक घर नहीं लौटी है। अभियुक्त उसे श्रीमाधोपुर, दिल्ली, रींगस सहित अन्य स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया।
7 दिन बाद पीड़िता को बरामद किया गया। अदालत ने अभियुक्त को आईपीसी की धारा 363 में 5 वर्ष व 5० हजार रुपए, धारा 366 में 7 वर्ष व 5० हजार रुपए तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5 एल/6 के अपराध में दोषी मानते हुए 1० साल के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट में17 गवाहों के बयान करवाए गए।