नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक महासचिव वी.के. शशिकला को तमिलनाडु मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा कि शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शीर्ष अदालत का फैसला आने तक उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोका जाए। अधिवक्ता ने मामले को सूचीबद्ध कर इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया तो प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अनुरोध अस्वीकार किया जाता है। गैर सरकारी संगठन सत्ता पंचायत आयक्कम के महासचिव चेन्नई निवासी सेंथिल कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता जीएस मणि ने मामले पर अविलंब सुनवाई का अनुरोध किया था। यह जनहित याचिका छह फरवरी को दायर की गई थी और इसमें शशिकला के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। क्योंकि ऐसी अटकलें थी कि वह अगले दिन पद की शपथ ले सकती हैं। कुमार ने कहा था कि अगर शशिकला पर दोषसिद्धि होती है तो उन्हें पद से इस्तीफ ा देना पड़ा तो पूरे तमिलनाडु में दंगे के हालात पैदा हो सकते हैं।