जयपुर। शास्त्री नगर थाना इलाके में 15 जनवरी 2०13 को बेटा का जन्म दिन बताकर एक युवती को ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त 32 वर्षीय दिलीप राय निवासी जलपाईगुडी-पश्चिम बंगाल को महिला उत्पीड़न मामलों की स्पेशल कोर्ट-एक जयपुर में जज डॉ. संजय कुमार गुप्ता ने मंगलवार को 1० साल का कठोर कारावास तथा 1० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त विनयदास के खिलाफ पुलिस ने अनुसंधान लम्बित रख रखा है। इस संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर में पीड़िता का कहना था कि 15 जनवरी, 2०13 को विनयदास घर पर आया और कहा कि बेटे शिबू का जन्मदिन समारोह में चलना है। कहा तुम्हारी बुआ भी वहां पर है। आरोप लगाया कि विनयदाय और दिलीप राय ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने 18 जनवरी को दिलीप को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। अदालत में 12 गवाहों के बयान करवाए गए।