Accident Claim

जयपुर। खाताधारक का एटीएम कार्ड गुम होने पर नए कार्ड की राशि लेने पर भी समय पर कार्ड चालू नहीं करना यूको बैंक को भारी पड़ गया। उपभोक्ता मंच क्रम तीन जयपुर ने इसे सेवा दोष मानते हुए बैंक पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। परिवादी उज्जवल पारीक के वकील अशोक कुमार शर्मा ने मंच को बताया कि एटीएम कार्ड गुम होने पर परिवादी ने नए कार्ड के लिए 100 रुपए की राशि बैंक में जमा कराई, लेकिन एटीएम चालू नहीं किया। नोटिस मिलने पर बैंक ने एटीएम चालू किया। मंच ने माना कि परिवाद पेश करने पर ही कार्ड चालू किया है। यह सेवा दोष है।

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