जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 जारी किया है। अध्यादेश से राज्य में माल एवं सेवा कर प्रणाली लागू करने में सुगमता होगी। उक्त संशोधन 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा।
1 जुलाई, 2017 को पूरे देश में गुड्स एंड टैक्स (जीएसटी) लागू होने एवं जीएसटी परिषद से मंजूर होने के बाद केन्द्र सरकार ने उद्यमियों को रिटर्न दाखिल करने के सम्बध में होने वाली असुविधाओं को देखते हुए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित किया था।
केन्द्र सरकार के संशोधन विधेयक के अनुरूप ही राज्यो में भी संशोधन विधेयक पारित किया जाना है। वर्तमान में राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है। इस लिए यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया।