जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि माधव विश्वविद्यालय भुजेला (पिंड़वाड़ा) द्वारा यदि आवंटित जमीन से अधिक जमीन पर अतिक्रमण किया गया है तो कार्रवाही की जायेगी।
श्डोटासरा शून्यकाल में विधायक श्री संयम लोढ़ा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी, पिण्डवाड़ा द्वारा पाया गया है कि संस्थान द्वारा भूमि आवंटन आदेश में वर्णित शर्त संख्या-4 का उल्लंघन किया गया है। यह एसडीओ का आब्जर्वेशन है। सरकार इसका परीक्षण करायेगी। जो आवंटन की शर्तें हैं अगर उनकी पालना नहीं पायी गयी तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी।
उन्होंने बताया कि एलआर एक्ट के तहत 136 में दुरूस्ती करने का अधिकार एसडीएम को होता है। एसडीओ ने पहले जो संशोधन आदेश पारित किया, वह जुडिशियल केपेसिटी में किया था। दूसरे एसडीओ ने चूंकि उसकी रिव्यू पीटिशन सुनी है। पुनरावलोकन करने पर पाया कि गलत आदेश किया है तो उसको निरस्त कर दिया गया है।
श्री डोटासरा ने बताया कि जो जमीन आवंटित की गई है, उसकी पालना नहीं कर उसने सरकारी भूमि के ऊपर अवैध निर्माण कर बहुमंजिला भवन बना लिया। नेशनल हाईवे के ऊपर उसने अतिक्रमण कर लिया। उन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण सरकारी भूमि पर बिना आवंटन के किया गया है, उसकी जांच कर ली गई है, सीमांकन कर लिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्रातिशीघ्र सरकार द्वारा जिस जमीन का आवंटन नहीं किया गया था, उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।