प्रयागराज. माफिया अतीक अहमद को मंगलवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में यह सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस अतीक को लेकर 3.30 बजे नैनी जेल पहुंची, लेकिन वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से मना कर दिया था। उनके मुताबिक माफिया अतीक अहमद नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है। अतीक दोपहर 3.30 बजे रात 8.35 बजे तक वैन में बैठा रहा। अब उसे लेकर पुलिस साबरमती जेल के लिए निकल गई है। इस बीच अतीक अहमद का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसने वैन में मौजूद सिपाहियों से घबराहट होने की बात कही, तो उसे ब्लड प्रेशर की दवा दी गई थी।
पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को दोषी ठहराया गया और सजा मिली है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे। अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है। सजा सुनाने के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक और अशरफ को वापस नैनी जेल ले जाया गया। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने अतीक-अशरफ से सवाल किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अशरफ को बरेली के लिए रवाना कर दिया गया है।
कोर्ट के फैसले के बाद उमेश की मां शांति देवी ने कहा- अतीक अहमद ने मेरे बेटे का मर्डर कराया। तीन-तीन लोगों की जान गई। वो पुराना खूंखार बदमाश और डकैत है वो अपने पैसों के बल पर कुछ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि उसे फांसी दी जाए। उसे अपहरण मामले में भले ही उम्रकैद की सजा हुई है, लेकिन मर्डर केस में उसे फांसी दी जाए।
वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा- मैं घर पर अकेली हूं। मुख्यमंत्री से मांग करती हूं कि मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अतीक को अपहरण मामले में उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति के मर्डर केस में अतीक को फांसी की सजा दिलाई जाए।

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