जयपुर। दुष्कर्म केस में बरी हुए राजस्थान के पूर्व कांग्रेस मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ दुष्कर्म पीडिता ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका दायर कर दी है। जिला व सत्र न्यायालय जयपुर जिला ने करीब डेढ़ महीने पहले पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को दुष्कर्म अपराध से बरी कर दिया था। दुष्कर्म पीडिता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका लगाई है। पीडिता ने याचिका में बताया है कि जिला व सत्र न्यायालय जयपुर जिला का आदेश विधि सम्मत नहीं है। दुष्कर्म संबंधी साक्ष्य के बावजूद कोर्ट ने आरोपी बाबूलाल नागर को बरी कर दिया। पीडिता ने याचिका में यह भी कहा कि मुझे कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं थी। इस संबंध में पहले ही पत्र लिखकर प्रकरण को अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की गुहार लगा दी थी, लेकिन उनके पत्र को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई पर तारीख तय नहीं हुई है।

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