जयपुर। गोल्ड में निवेश करा कर भारी मुनाफे का झांसा देकर 5 लाख 45 हजार रुपए की ठगी करने के मामले में एमएम-11 राजेश्वर विश्नोई ने कोतवाली थाना पुलिस की ओर से पेश की गई एफआर को नामंजूर करते हुए आरोपी दिनेश शर्मा प्रोपराईटर वर्ल्ड वाईड एक्सपोर्ट, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग-जयपुर के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए 4 मई को उसे 3० हजार रुपए के जमानती वांरट से तलब किया है। परिवादी नीरज नाटानी के वकील संदीप लुहाडिया ने कोर्ट को बताया कि इस धोखाधडी के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में 2०12 में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। कोतवाली थाना पुलिस ने अनुसंधान में दोषी पाये जाने के बाद भी कोर्ट में एफआर पेश कर दी। कोर्ट में प्रोटेस्ट याचिका दायर की गई।