जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय के पेपर लीक करने के मामले में जेल में बन्द प्रोफेसर, व्याख्याता सहित पांच आरोपियों की जमानत याचिकायें सोमवार को जाली नोट मामलों की विशेष अदालत में जज गण्ोश कुमार गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया। सीएमएम कोर्ट से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद आरोपी कॉमर्स कॉलेज परीक्षा कन्वीनर प्रोफेसर गोविन्द पारीक, एसएसजी पारीक कॉलेज में व्याख्याता शंभुदयाल झालानी, रमेश बुक डीपो का कर्मचारी शरद शर्मा, लेखा कॉमर्स कोंचिग, टोंक रोड़ का संचालक अतिशय एवं लाभार्थी छात्र निपुण मोदी की ओर से आदेश को डी जे कोर्ट में चुनौती दी गई। डी जे कोर्ट से जमानत अर्जियां जाली नोट मामलों की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दी गई। जहां भी उपरोक्त पांचों आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज हो गई। पेपर लीक के इस मामले में एसओजी ने 6 मुकदमें दर्ज कर अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।