Jail

जयपुर । मालवीय नगर थाना इलाके में झालाना कच्ची बस्ती में 7 दिसम्बर, 2०15 की रात आपसी रंजिश में हुए झगड़े में पडौसी पर ईंट व पत्थरों से हमला कर जानलेना हमला करने के मामले में एडीजे-5 जयपुर मेट्रो पंकज नरुका ने एक दम्पती व दो भाइयों सहित 4 अभियुक्तों को 7 साल के कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्तों में गुल्ली पुत्र गेंदाराम हरीजन, उसका भाई राजेन्द्र हरीजन, प्रकाश हरीजन एवं उसकी पत्नी माया देवी शामिल हैं। चारों को कोर्ट ने धारा 3०7, 323 व 341 के अपराध में दोषी माना है। जुर्माना राशि 8 हजार रुपए जमा होने पर कोर्ट ने आहत को देने तथा विधिक सेवा प्राधिकरण को भी मुआवजा देने की सिफारिश की है।
यह है मामला : मामले के अनुसार 7 दिसम्बर, 2०15 की रात सवा 12 बजे आहत हजारी लाल हरीजन मामा के जात दिलाकर घर जा रहा था। अभियुक्तों ने बिना कारण पत्थर-ईंट बरसाए, जिससे उसकी पेट में आंत फट गई एवं सिर फूट गया था। पीहर से लौटी पत्नी ने अगले दिन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। डॉक्टरों ने चोटें जीवन के लिए घातक बताई है। सिर का 3 बार ऑपरेशन किया गया। पुलिस ने 22 दिसम्बर को माया, प्रकाश सहित सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत में 19 गवाहों के बयान करवाए गए।

LEAVE A REPLY