जयपुर : स्टेशन रोड जयपुर स्थित मैसर्स रावत मिष्ठान भण्डार/होटल में 22 वर्ष तक कर्मचारी एवं मैनेजर के पद पर सेवाएं देने के बाद बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए 12 अप्रेल, 2०17 को नौकरी से हटाने तथा अप्रेल 2०13 से बकाया करीब 2० लाख रुपए नहीं लौटाने एवं कूटरचित दस्तावेज बनाने के मामले में सीएमएम जयपुर मेट्रो सुनील गोयल ने विधायकपुरी थाना पुलिस को फर्म के मालिक, सीए व वाउन्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में इंजीनियर्स कॉलोनी मानसरोवर निवासी दयानन्द शर्मा ने अदालत में फर्म एवं चारों पार्टनर चन्द्र प्रकाश देवड़ा, उसकी पत्नी अरुणा देवड़ा, पुत्र भूदेव व पुत्रवधू आज्ञा देवड़ा तथा सीए विनोद गांधी व कर्मचारी शंकर विश्नोई के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था। परिवादी ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तगण ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4०3, 4०6, 4०9, 42०, 467, 468, 471, 477 एवं 12० बी का अपराध कारित किया है। परिवादी का संस्थान में करीब 5 वर्षो का वेतन, बोनस, ग्रेच्यूटी, लीव एनकेसमेन्ट, ओवर टाईम आदि बकाया है।
फर्म में दो वेतन भुगतान रजिस्टर बना रख्ो हैं। रिकार्ड में हेराफेरी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कम वेतन दिया जाता है। उसका मासिक वेतन 35 हजार रुपए रहा है। परिवादी ने 23 सितम्बर, 2०17 को लीगल नोटिस दिया था। 23 अक्टूबर को पुलिस थाना, पुलिस आयुक्त व गृहमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।