A case was registered against the bank's chief manager, without possession of land.

जयपुर विधि सं.। ग्राहक के ऋण नहीं चुकाने पर एक भूखण्ड का बिना कब्जा लिए नीलामी कर परिवादी कृष्ण गोपाल तिवाड़ी निवासी छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी के साथ करीब 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में सीएमएम जयपुर मेट्रो सुनील कुमार गोयल ने विधायकपुरी थाना पुलिस को श्रीजी टावर, सुभाष मार्ग सी-स्कीम स्थित आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य प्रबन्धक रीजनल प्रबन्धक तथा अधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। आईपीसी की धारा 42०, 4०9, 467, 468, 471, 477ए व 12० बी के अन्तर्गत पेश किए गए परिवाद में अधिवक्ता हेमचन्द तेजवानी ने कोर्ट को बताया कि बैंक ने देवेन्द्र कुमार योगेश्वर व संतोष देवी को ऋण देकर प्लाट के कागजात गिरवी रखे थे।

मुरलीपुरा स्कीम के शिवनगर प्रथम में स्थित प्लाट को दोनों ने 7 जून, 2००6 को खरीदा था। ऋण नहीं चुकाने पर बैंक ने बैेंक सिक्रुटाईजेशन एक्ट के तहत नीलाम करना तय कर परिवादी को 4,85,००० रुपए में बेच दिया। विक्रय प्रतिफल राशि जमा कर बैंक ने परिवादी को सेल सर्टिफिकेट दे दिया। परिवादी के अपने नाम कराने जेडीए के सहकारिता विभाग में आवेदन करने पर पता चला कि 2००3 में सड़क को 6० फीट किया गया था और उपरोक्त जमीन अवाप्त कर ली गई थी। आरोप है कि बैंक के ऋण देने के वर्षो पहले ही उपरोक्त प्लाट नक्शे में काटा जा चुका था। परिवादी ने बैंक पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

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