जयपुर । प्लाट के विवाद को लेकर पड़ौसन पर तेजाब डालकर जान लेने का प्रयास करने के मामले में एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत में जज मशरुर आलम खान ने अभियुक्त दीपक भाटी निवासी बढ़ारना-विश्वकर्मा को 1० साल की जेल व एक लाख रुपए के जुमार्ने की सजा से दण्डित किया है। इसी मामले में पिता के साथ 9 मई, 2०15 से जेल में बन्द 2० वर्षीय बेटे जयन्त उर्फ बाबू गुर्जर को कोर्ट ने सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस संबंध में 8 मई, 2०15 को मजरुबा राजकुमारी अग्रवाल (47) पत्नी दुर्गाप्रसाद निवासी विद्याधर नगर ने विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने भाई व पुत्र के साथ आज दोपहर बढारणा रेजिडेंसियल कॉलोनी में निमार्णाधीन मकान को देखने गई थी।
पडौसी दीपक भाटी जबरन उनके मकान पर कब्जा करना चाहता है। दोनों बाप-बेटों ने उस पर तेजाब डाल दिया। जिससे वह झुलस गई। दुबारा मकान पर आने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बाप-बेटे का दफा 326 ए व 3०7 में 9 मई को गिरफ्तार कर 3० जुलाई, 2०15 को कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रकाश मीना ने पैरवी की। बाद ट्रायल कोर्ट ने दीपक भाटी को दफा 326ए (तेजाबी हमला करना) में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।