Road to be constructed by way of road to form house of workers, High Court responds

जयपुर। जगतपुरा के पास खो-नागोरियान में नाले को पाटकर सड़क निर्माण करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायाधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने प्रमुख यूडीएच सचिव, जिला कलक्टर, जेडीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। इस संबंध में दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि खो-नागोरियान का खसरा नंबर 41, 61 और 65 राजस्व रिकॉर्ड में नाले के रूप में दर्ज है। फिर भी प्रभावशाली एवं रसूखदारों के फॉर्म हाऊस तक रास्ता बनाने के लिए नाले को पाटकर ही सड़क बनाई जा रही है। इस संबंध में 2०16 में जिला कलक्टर को भी कानूनी नोटिस दिया गया था। कुछ कुछ दिनों तक काम रुकने के बाद अब पुलिस के संरक्षण में फिर से सड़क निर्माण किया जा रहा है।

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