– सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई थी। आप आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह नेशनल पार्टी है तो उसे किसी अच्छी जगह पर ऑफिस बनाने की परमिशन दी जाए। इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में उपस्थित हुए। बहस के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक दल की तरफ से पेश नहीं होना चाहिए था। आप दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जमीन का विरोध कैसे कर सकते हैं। आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए आम आदमी पार्टी को केंद्र के समक्ष आवेदन करना होगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए हम आपको 15 जून तक का समय देते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि पार्टी ने राउज एवेन्यू में दिल्ली एचसी की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। यह जगह उसे 2015 में दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने अपनी दलील में यह भी कहा कि वह हाईकोर्ट की जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पहले ऑफिस बनाने के लिए उसे दूसरी जगह दी जाए। आम आदमी पार्टी की दलील है कि हमें यह जमीन 2015 में दी गई थी। यह तब से हमारे पास है। अब 2023 में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस कह रहा है कि यह जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोर्ट के आदेश पर तुरंत जमीन खाली की तो हमारे पास पार्टी ऑफिस के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जबकि बाकी 5 राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में आवंटित कार्यालय से संचालित हैं। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि भारत सरकार ने 2012 में निर्देश जारी किए थे कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां दिल्ली में 2 जगह ऑफिस बनाने की हकदार हैं, एक नेशनल ऑफिस और दूसरा दिल्ली यूनिट के लिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह जमीन खाली करने को तैयार है, लेकिन कोर्ट को यह साफ करना होगा कि राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अनुसार उसे ऑफिस के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। अगर पार्टी को नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में उसके हक की 2 जगहों में से एक ही जगह दी जाती है तो वह राउज एवेन्यू में मौजूदा ऑफिस खाली कर देगी। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के विस्तार को लेकर सर्वे हुआ था। जिसके बाद एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है, जिसके कारण वे अपनी जमीन वापस नहीं ले सके।