जयपुर। आमेर तहसील के गांव खोरा मीणा पटवार हल्के में 14 साल पहले 29 अक्टूबर, 2००5 को किसान की जमीन का नामान्तरण खोल कर जमा बन्दी की नकल देने की एवज में 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए तत्कालीन पटवारी रहमान खान (5०) निवासी बनेसिह कॉलोनी-झोटवाड़ा को एसीबी मामलों की स्पेशल कोर्ट-2 में जज पवन कुमार शर्मा ने 2 साल की जेल एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
इस संबंध में खोरा मीणा गांव निवासी रामकिशन मीणा ने 29 अक्टूबर, 2००5 को एसीबी में शिकायत दी थी कि रिश्तेदार के नाम से जमीन खरीदी थी। रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तरण खोलने के लिए पटवारी रहमान खान से मिला तो 11 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। 35०० रुपए दे चुका है। बाकी रुपए देने पर ही जमाबन्दी की नकल जारी करेगा। पटवारी से सभी ग्रामवासी परेशान हैं। हर कार्य के रुपए एेंठता है। सरपंच ने भी उसकी तहसीलदार, कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री को शिकायत दे चुका है। एसीबी ने उसी दिन सत्यापन कर पुरानी तहसील कार्यालय-आमेर में 4 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 25 मई, 2००7 को तत्कालीन जयपुर कलक्टर अखिल अरोडा ने उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी की थी।