
– छह सितम्बर को कोर्ट सुनाएगी सजा के बिन्दु पर फैसला
पटना। बिहार के बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकाण्ड में वहां की कोर्ट ने नेशनल शूटर रॉकी यादव, उसके भाई, बॉडीगार्ड को दोषी माना है, साथ ही कोर्ट ने रॉकी यादव के पिता को शरण देने का दोषी माना है। कोर्ट छह सितम्बर को सभी आरोपियों को सजा सुनाएगी। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव, बॉडीगार्ड राजेश कुमार को धारा 302 में दोषी माना है। पिता बिंदी यादव को आरोपियों को शरण देने का दोषी करार दिया है।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। रॉकी यादव बिहार विधानसभा परिषद की सदस्य मनोरमा देवी का बेटा है। रॉकी यादव पर आरोप है कि 7 मई, २०१६ को गया में आदित्य अपने दोस्तों के साथ कार में जा रहा था। रास्ते में उसने रॉकी यादव की कार को ओवरटेक किया तो इससे रॉकी यादव नाराज हो गया। उसने कार का पीठा करके आदित्य से मारपीट की। फिर जब आदित्य भागने लगा तो अपनी पिस्टल से गोली चलाई, जो आदित्य के सिर पर लगी। गोली लगने से आदित्य की मौत हो गई। मामला उजागर होने पर पुलिस ने रॉकी, टेनी, बॉडीगार्ड राजेश को अरेस्ट किया। आदित्य के पिता श्याम सचदेवा और मां चांद सचदेवा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के आदेश दिया था कि इस मामले में सत्रह सितम्बर से पहले फैसला सुनाया जाए।