जयपुर। ११ अक्टूबर, २००७ को अजमेर स्थित दरगाह में हुए बम विस्फोट मामले में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-१ में जज दिनेश गुप्ता ने सोमवार को फैसले के लिए २५ फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। अनुसंधान एजेन्सी एनआईए के प्रकरण में अब तक अंतिम नतीजा पेश नहीं करने पर अदालत ने महानिदेशक, एनआईए, नई दिल्ली को नोटिस जारी कर २५ फरवरी से पहले अन्य आरोपियों के खिलाफ विचाराधीन अनुसंधान की प्रगति/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए हैं। ज्ञातव्य है कि एनआईए ने आरएसएस के इन्द्रेश कुमार, साध्वी प्रज्ञा सिंह, सुरेश नायर, अमित उर्फ हकला सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १७३ (८) में जांच विचाराधीन रखी हुई है। इस मामले में आरोपी चन्द्रशेखर लेवे जमानत पर है तथा अन्य आरोपी स्वामी असीमानंद, मुकेश वासाणी, देवेन्द्र गुप्ता, भरत भाई एवं हर्षद सोलंकी लम्बे समय से जेल में हैं। इस मामले में ३ आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने और ६ को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में एनआईए ने १४९ गवाहों कÞ बयान करवाए.

LEAVE A REPLY