जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर मे पुलिस हेल्पलाइन नंबर बंद होने के मामले में अलवर डीजीपी और अलवर एसपी से रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने कहा की जनहित याचिका पेश होने के बाद हेल्पलाइन कैसे शुरू हो गई।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायाधीश जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश रवि सैनी की पीआईएल पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता आदित्य जैन ने अदालत को बताया कि अलवर जिले में पुलिस का हेल्प लाइन नंबर लंबे समय से खराब पड़ा है। याचिकाकर्ता ने 15 अक्टूबर 2017 को अवैध खनन की शिकायत करने के लिए हेल्प लाइन पर फोन किया, लेकिन फोन उदयपुर पुलिस को लग गया। वहीं छेडछाड के मामले की शिकायत के लिए गत 31 दिसंबर को फोन किया गया, लेकिन हेल्प लाइन में फोन ही नहीं लगा।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली सूचना के अनुसार अलवर पुलिस की ओर से 25 जनवरी 2017 से कई बार बीएसएनएल को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक हेल्प लाइन को सही नहीं किया गया है। हेल्प लाइन सही नहीं होने पर पुलिस ने भी गत अगस्त माह के बाद बीएसएनएल में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। सोमवार को सुनवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया की हाल ही में हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया गया है।