जयपुर। महिला बंदी सुधार गृह में मोबाइल फोनों केे प्रयोग एवं बरामदगी के मामले में एसीएमएम-9 जयपुर मेट्रो वमिता सिंह ने अभियुक्त लेडी डॉन उर्फ अनुराधा एवं सहयोगी राजू बाई तंवर को चार्ज सुनाए. दोनों ने आरोपों से इनकार करते हुए अदालत से अनवीक्षा चाही। इस संबंध में तत्कालीन उप अधीक्षक मोनिका अग्रवाल ने लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 जून,2016 को महिला बन्दीगृह में ली गई तलाशी में राजू बाई के पास मोबाइल मिला। जूते में सिम एवं मटके के नीचे और कचरे की बाल्टी में मोबाइल फोन मिले थ्ो। बाद में लालकोठी थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। अब कोर्ट ने दोनों को प्रिन्जर्स एक्ट 1894 की धारा 42 के अन्तर्गत चार्ज सुनाए। कोर्ट ने गवाही के लिए पत्रावली में प्रथम 4 गवाहों को 20 फरवरी को गवाही में आने के लिए पाबन्द किया है। 20 फरवरी को मोनिका अग्रवाल, माया चौहान, प्रहरी विमला नेगी और कविता यादव को बुलाया है।

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