जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की उदयपुर में बैंच स्थापित करने के लिए गठित कमेटी के विरोध में पिछले 11 दिन से हाईकोर्ट के वकील न्यायिक बहिष्कार पर हैं। वहीं अब हाईकोर्ट ने न्यायिक बहिष्कार के दौरान वकीलों की ओर से पैरवी के लिए नहीं आने पर सख्त रुख अपना लिया है।
न्यायाधीश महेन्द्र माहेश्वरी ने आपराधिक मामलों में सजा स्थगन के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार को आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि आगामी पेशी तक सरकार पैरवी के लिए व्यवस्था करे। अदालत ने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर संबंधित मुकदमों में मेरिट के आधार पर निर्णय दिए जाएंगे। गौरतलब है कि न्यायिक बहिष्कार के चलते अधिकतर मामलों में सुनवाई के दौरान सरकारी वकीलों के पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट एक पक्षीय आदेश दे रहा है।