Doctor strike

 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 96 लाख की विदेशी मुद्रा के साथ गिरफ्तार आरोपी अर्पित जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

मामले के अनुसार गत 12 नंवबर को कस्टम विभाग ने आरोपी अर्पित जैन को एयरपोर्ट पर पकड़ा था। आरोपी के पास अमेरिकी डॉलर, पौंड और दीनार व दिरहम की कुल 96 लाख की विदेशी मुद्रा मिली थी। यह राशि आरोपी दुबई ले जाने वाला था। पूछताछ में सामने आया कि अगस्त से वह करीब पांच करोड की मुद्रा दुबई ले जा चुका है। विभाग की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है। इस गंभीर आर्थिक अपराध में उसके दुबई में रहने वाले पिता भी शामिल हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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