जयपुर । जवाहरसर्किल थाना इलाके में जुलाई, 2015 में एक मंदिर से पुजारी परिवार को बेदखल करने के लिए महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में एसीएमएम-9, जयपुर विकाससिंह चौधरी ने 5 आरोपियों की जमानत जब्त कर गिरफ्तारी वारन्ट से 23 जनवरी को तलब किया है। इस मामले में कोर्ट ने 20 सितम्बर, 2016 को जवाहरसर्किल थानें के पूर्व थानेदार मूलचन्द मीणा सहित 9 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 323, 509 एवं 120 बी के अन्र्तगत प्रसंज्ञान लेकर 24 अक्टूबर को जरिये सम्मन तलब किया था। लेकिन जयपुर पुलिस मूलचन्द मीणा के कोर्ट के सम्मन की तामील ढाई साल में भी नहीं कर सकी। कोर्ट ने वर्तमान में पुलिस लाईन में कार्यरत मूलचन्द मीणा के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारन्ट जारी कर तलब किया है।
मामले में परिवादिया रानी झा ने बताया कि आरोपी मगनलाल गोयल, अशोक गर्ग, अरुण माथुर, सुभाष अग्रवाल, शिवरतन केजरीवाल, गजेन्द्रसिंह तंवर, कैलाशनाथ दुबे एवं दुर्गा सिहं ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करवाई थी, लेकिन तारीख पेशी पर हाजिर नहीं होने पर 5 आरोपियों की कोर्ट ने जमानत जब्त कर ली। कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी कर मगनलाल, अरुण, सुभाष, गजेन्द्र एवं कैलाशनाथ को गिरफ्तारी वारन्ट से 23 जनवरी को तलब किया है।