-8 लाख रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने का मामला
जयपुर। 17 साल पहले सिटी सेंटर-संसारचन्द्र रोड में स्थित साईबर कैफे मैसर्स रचना टावर प्रा. लि. के अवैध अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज लगा कर भारत सरकार को 8,12,648 रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने के मामले में 27 सितम्बर, 2०11 को सीबीआई की निचली कोर्ट की ओर से 3 मुल्जिमों को सुनाई गई 3 साल की जेल एवं 1०-1० हजार रुपए की सजा को अब अपील कोर्ट एडीजे-3 में जज विनोद कुमार शर्मा ने रद्द करते हुए परिवीक्षा का लाभ देते हुए तीनों पर मुकदमा खर्च के 1-1 लाख रुपए अधिरोपित किया है।
कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए अपील तो खारिज कर दी, लेकिन दण्डादेश को संशोधित किया है। आरोपियों में नरेन्द्र नाटाणी पुत्र रामरतन नाटाणी निवासी किशनपोल बाजार, अरविन्द गोटेवाला पुत्र श्रीराम गोटेवाल एवं कंपनी रचना टावर प्रा. लि. जरिये नरेन्द्र नाटाणी शामिल है।
विदेश संचार निगम लि. एवं दूर संचार विभाग ने साईबर कैफे में जांच कर पाया था कि उपकरणों की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय वाईस टेलीफोन के माध्यम से पब्लिक टेलीफोन में वितरित किया गया मिला। उन पर विदेशों से कॉल आ रही थी। परिसर में कंपनी के अवैध रूप से अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज गेट-वे गुप्त रीति से सुचालित पाया गया, जो केवल भारत सरकार ही चला सकती थी। सीबीआई ने केवल एक माह 1 से 3० अप्रैल, 2००1 तक हुई कॉल की जांच की, जिसमें पाया कि 3० दिन में 5०,854 कॉल हुई और राजकोष को 8,12,648 रुपए राजस्व हानि हुई। ट्रायल कोर्ट एवं अपील कोर्ट ने तीनों मुल्जिमों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना है।