Asaram Bapu rape case 1
Asaram Bapu rape case 1

जयपुर। पांच साल पुराने नाबालिग से यौन शोषण करने और बंधक बनाने के बहुचर्चित मामले में आरोपी आसाराम बापू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आसाराम बापू के कृत्य को जघन्य अपराध मानते हुए आदेश में लिखा है कि वे ताउम्र जेल में रहेंगे। प्राकृतिक मौत तक वे जेल में रहेंगे। पॉक्सो एक्ट में यह ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें आसाराम बापू को इतनी बड़ी सजा दी है। कोर्ट ने आसाराम बापू की उम्र और बीमारी के आधार पर सजा में रहम बरतने की गुहार को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने सजा में कोई रहम नहीं बरता। आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही बापू के खास सेवादार शरदचन्द्र और शिल्पी को बीस-बीस साल की सजा भी सुनाई है। तीनों आरोपियों पर पांच लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है, जो पीडिता को देने के आदेश हुए है। इस फैसले के बाद कोर्ट में आसाराम बापू फूट-फूटकर रोने लगा। गौरतलब है कि पीडिता ने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में 19 अगस्त, 2013 को जीरो नम्बर की प्राथमिकी दर्ज करवाई की कि वह आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ाई करती है और उसके माता-पिता बापू के भक्त है। हॉस्टल की वार्डन शिल्पी ने पीडिता पर भूत-प्रेत का साया बताते हुए उसके माता-पिता को इसका इलाज आसाराम बापू द्वारा करना बताया। आसाराम के सेवादार शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र और शिवा उर्फ सवाराम ने भी यहीं बात पीडिता के परिजनों से कही। यह भी कहा कि आसाराम पूरी रात अनुष्ठान करके छात्रा पर से भूत-प्रेत का साया हटाएंगे।

शिवा पीडिता को शाहजहांपुर से दिल्ली और वहां से जोधपुर स्थित मणाई आश्रम लेकर गया, जहां भूत-प्रेत उतारने के नाम पर आसाराम बापू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बंधक बनाकर इन्हें धमकाया भी। वहां से प्राथमिकी जांच के लिए जोधपुर रैफर कर दी गई। पीडिता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के बाद जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को इन्दौर से आसाराम बापू को अरेस्ट किया। इस मामले में शिल्पी, शिवा, शरदचन्द्र और एक अन्य प्रकाश को भी गिरफ्तार किया। मामले को लेकर पीडित पक्ष ने 58 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। गिरफ्तारी के बाद से ही आसाराम व प्रकाश जेल में है। शिवा, शिल्पी व शरदचन्द्र जमानत पर बाहर थे, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर शिल्पी व शरदचन्द्र को जेल में रहना होगा। वहीं प्रकाश व शिवाराम को रिहाई मिली है।

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