जयपुर। नाबालिग से दुष्कर्म केस में एसटी-एससी कोर्ट जोधपुर के जज मधुसूदन शर्मा ने आरोपी आसाराम बापू, शरदचन्द्र और शिल्पी को दोषी करार दिए जाने पर पीडिता परिवार ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। पीडिता के पिता ने मीडिया से कहा है कि वे कोर्ट के फैसले से खुश है। हमें और हमारी बेटी को इंसाफ मिला है। इसके लिए जनता का सहयोग खूब मिला। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केस दर्ज कराने के बाद हमें कई तरह की धमकियां मिली। जान से मारने के इरादे से हमले भी किए गए, लेकिन ईश्वर की कृपा बनी रहने से वे सुरक्षित रहे।
तमाम धमकियों के बावजूद पीडिता व दूसरे गवाहों ने आसाराम बापू व अन्य आरोपियों की कारगुजारियों को लेकर बयान दिए। इसी का नतीजा है कि आसाराम व अन्य को आज कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जनता के सहयोग और ईश्वर की कृपा से कोर्ट ने हमारे साथ न्याय किया है। गौरतलब है कि पीडिता ने दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में 19 अगस्त, 2013 को जीरो नम्बर की प्राथमिकी दर्ज करवाई की कि वह आसाराम बापू के गुरुकुल में पढ़ाई करती है और उसके माता-पिता बापू के भक्त है। हॉस्टल की वार्डन शिल्पी ने पीडिता पर भूत-प्रेत का साया बताते हुए उसके माता-पिता को इसका इलाज आसाराम बापू द्वारा करना बताया।
आसाराम के सेवादार शरदचन्द्र उर्फ शरतचन्द्र और शिवा उर्फ सवाराम ने भी यहीं बात पीडिता के परिजनों से कही। यह भी कहा कि आसाराम पूरी रात अनुष्ठान करके छात्रा पर से भूत-प्रेत का साया हटाएंगे। शिवा पीडिता को शाहजहांपुर से दिल्ली और वहां से जोधपुर स्थित मणाई आश्रम लेकर गया, जहां भूत-प्रेत उतारने के नाम पर आसाराम बापू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बंधक बनाकर इन्हें धमकाया भी। वहां से प्राथमिकी जांच के लिए जोधपुर रैफर कर दी गई। पीडिता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के बाद जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त, 2013 को इन्दौर से आसाराम बापू को अरेस्ट किया। इस मामले में शिल्पी, शिवा, शरदचन्द्र और एक अन्य प्रकाश को भी गिरफ्तार किया। मामले को लेकर पीडित पक्ष ने 58 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। गिरफ्तारी के बाद से ही आसाराम व प्रकाश जेल में है। शिवा, शिल्पी व शरदचन्द्र जमानत पर बाहर थे, लेकिन दोषी करार दिए जाने पर शिल्पी व शरदचन्द्र को जेल में रहना होगा। वहीं प्रकाश व शिवाराम को रिहाई मिली है।