जयुपर। न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर द्वारा बकाया राशि नहीं जमा कराने पर एक बाकीदार की सम्पति कुर्क करने की कार्यवाही की गई है। उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर-प्रथम प्रतिभा पारीक ने बताया कि प्रकरण संख्या 376/2017 सरकार बनाम मैसर्स नवल बाना एन्टरटेन्मेंट एल एल पी जरिये साझेदार चरण सिंह खंगारोत में कुल बकाया राशि 58 लांख 71 हजार 110 रुपये जमा नहीं कराने पर उसकी ग्राम गुणावता तहसील आमेर स्थित सम्पति खसरा नं. 680/1832 व 681 (कार्नर भूखण्ड-24 हजार 764 वर्गमीटर) को कुर्क कर कब्जे राज लिया गया है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 30 सितम्बर 2019 तक एमनेस्टी योजना लागू है। जिसके तहत बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट है। बाकीदारों द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर सम्पति कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।