चण्डीगढ़। दो साध्वियों से दुष्कर्म केस मामले में सीबीआई कोर्ट पंचकूला के जज जगदीप सिंह ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने सीबीआई अफसरों और जेल प्रशासन के अफसरों को लताड़ की कि वे गुरमीत राम रहीम को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे, बल्कि जेल नियमों के मुताबिक रखे। कोर्ट की सख्ती को देखते हुए जेल प्रशासन राम रहीम का मेडिकल मुआयना करवाकर जेल ले गए। जेल प्रशासन ने उन्हें कैदी नम्बर १९९७ दिया है। अब जेल में बाबा राम रहीम कैदी नम्बर या कहे बिल्ला नम्बर १९९७ के नाम से जाने जाएंगे।
उन्हें सामान्य कैदियों की तरह कपड़े दिए जाएंगे और जेल नियमों के मुताबिक खाना दिया जाएगा। सजायाफ्ता कैदियों के साथ रखा जाएगा। किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि आज सोमवार को कोर्ट ने बाबा राम रहीम को दस साल की सजा दी है। सजा सुनते ही राम रहीम रोने लगे और जज जगदीप सिंह से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्हें जेल ले जाया गया। उन्हें दस साल की सजा सुनाए जाने के बाद सिरसा व दूसरे शहरों के डेरा आश्रमों में जमा हजारों भक्त भी घर जाने लगे। आश्रम खाली होने से प्रशासन राहत की सांस ले रहा है। सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब-हरियाणा में शांति रही। सिरसा में दो गाड़ियों में आगजनी की घटना हुई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।