जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मान सिंह अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में तय मानक से घटिया गोज बैंडेज की सप्लाई करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम. एन. भंडारी की एकलपीठ ने औषधि नियत्रंक से पूछा है कि नमूने प्रमाणित करने वाली लैब पर क्या कार्रवाई की गई। इस संबंध में मय शपथ पत्र जवाब 12 सितंबर तक पेश करें। साथ ही हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को कहा है कि क्यों नहीं गोज बैंडेज की गुणवत्ता की जांच सरकारी लैब में कराई जाए।
इस संबंध में मैसर्स जगदंबा लेबोरेटàीज ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि अस्पतालों में फर्म गोज बैंडेज सप्लाई का ठेकेदार है। सरकार ने जून माह में उसका सप्लाई का ठेका निरस्त कर दिया और औषधि नियंत्रक ने उसकी अपील को भी खारिज कर दिया। सरकार का कहना था कि ठेकेदार निर्धारित मानक से घटिया माल सप्लाई कर रहा था। ठेकेदार को पूर्व में नोटिस भी दिए गए थे।
इस पर फर्म कहना था कि नमूने प्रमाणित करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में रोगियों के उपचार को प्रभावित करने वाला प्रश्न शामिल है। ऐसी स्थिति में जवाब आने के बाद ही कार्रवाई के संबंध में आदेश दिए जाएंगे। यदि गुणवत्तापूर्ण सामग्री सप्लाई नहीं हो रही है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।