जयपुर। जयपुर शहर के आमेर थाना इलाके में 31 जुलाई, 2०15 को मन्दबुद्धि 50 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार 12वीं कक्षा के 20 वर्षीय छात्र निश्चय शर्मा निवासी जेडीए कॉलोनी नारदपुरा को महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विश्ोष अदालत में जज रेखा राठौड़ ने 10 साल की जेल एवं 1० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। इस संबंध में महिला के पुत्र ने मुकदमा दर्ज कराया था कि वे गांव रामपुरा डाबड़ी चौमूं के निवासी हैं तथा पिता की 15 साल पहले मौत हो चुकी है। वह मां के साथ ननिहाल में रह रहा है। आज वह मामा के साथ सामान लेने शहर गया था। वापस आया तो पडौसी निश्चय शर्मा मां के साथ दुष्कर्म कर रहा था। उलाहना दिया तो मारपीट कर भाग गया। बाद में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। लोक अभियोजक राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कोर्ट में 15 गवाहों के बयान करवाए।