जयपुर। चोरी की बाईक खरीदने के मुकदमें में से नाम हटाने की एवज में 4० हजार रुपए की रिश्वत मांगने तथा खो नागोरियान थाने में पालड़ी मीणा चौकी प्रभारी हैड कॉस्टेबल टाटा प्रकाश का बिचौलिया बनकर 11 हजार रुपए की रिश्वत लेते 3 मई को गिरफ्तार किए गए सिपाही रमन सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को एसीबी कोर्ट-एक में जज बलजीत सिंह ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दी।
इस संबंध में कठूमर-अलवर निवासी भवनेश शर्मा ने 23 अप्रेल को एसीबी में शिकायत दी थी कि टाटा प्रकाश ने भाई राजेश को चोरी की बाईक खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। मामले में उसने भाई दिनेश को भी आरोपी बना दिया और नाम हटाने की एवज में 4० हजार रुपए मांगे। सत्यापन करते समय 23 अप्रेल को रमन सिंह ने परिवादी से 24 हजार रुपए लिए थ्ो। श्ोष 11 हजार रुपए लेते हुए रमन सिंह को एसीबी ने 3 मई को ट्रेप किया। रिश्वत की राशि लेकर रमन सिंह भाग गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा था।