-बैंक में गबन का मामला
जयपुर। बैंक ऑफ बडौदा शाखा के लेखा खातों में 23 साल पहले कपटपूर्वक तरीकों से फर्जी एन्ट्रियां कर 1 लाख रुपए के गबन मामले में सीबीआई मामलों अदालत ने बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक रमेश कुमार हल्दिया (6०) निवासी वीटी रोड मानसरोवर को 3 साल की सश्रम जेल एवं 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सीबीआई ने अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण एक्ट-1988 की एवं आईपीसी की विभिन्न धाराओं में 29 सितम्बर 1997 को चालान पेश किया था। सीबीआई कोर्ट ने 24 मई, 2००7 को पीसी एक्ट की धाराओं में बरी कर दिया। पत्रावली निचली अदालत में भ्ोज दी गई। जहां 1० मार्च, 2००8 को प्रसंज्ञान लिया। तत्कालीन ब्रान्च मैनेजर पर आरोप था कि शाखा में गबन करके स्वयं एवं पत्नी रेखा के नाम एफडी बनाई। जाँच में मामला सही पाया गया.