जयपुर। जिला प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को बरसाना मेडिकोज, फिल्म कॉलोनी चौड़ा रास्ता पर मिस ब्रांड का दोषी पाये जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर) बीरबल सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त पर एक लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित करते हुये भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत दी। शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के निरीक्षण के दौरान बरसाना मेडिकोज, फिल्म कॉलोनी चौड़ा रास्ता पर आमजनता के लिये विक्रय हेतु Multi vitamin mineral supplement (zinkomin) के 200 मि. लि. 39 पैक रखे थे। जिनमें से 12 पैकेट को नमूना जांच के लिये लिया गया। जांच में उक्त नमूने मिस ब्रांड पाये गये क्योकि अभियुक्त द्वारा प्रत्येक नमूनों पर उसमें सम्मिलित तत्वों का लेबल नहीं लगाया गया जबकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 23 की उपधारा (2) के अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबार कर्ता यह सुनिश्चित करें कि खाद्य के लेबल और प्रस्तुतीकरण जिसके अन्तर्गत उनके आकार, रूप या पैकेजिंग सामग्री की सूचना उपलब्ध उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाए।
अभियुक्त द्वारा इस नियम की पालना नहीं कि गई इसलिए प्रकरण मिस ब्रांड होना पाया गया और दोषी पाये जाने पर बरसाना मेडिकोज, फिल्म कॉलोनी चौड़ा रास्ता पर एक लाख रूपये की शास्ति लगाई गई।

LEAVE A REPLY