दुष्कर्म पीडिता-पति के खिलाफ चालान, जमानत करवानी पड़ी, टंडन की गिरफ्तारी के लिए दिया था धरना, पुलिस ने बनाया राजकार्य में बाधा डालने का मामला, विधायक किरोडी लाल मीणा समेत १९ जनों के खिलाफ चालान
जयपुर। अपने ही सिपाही की पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में फरार और भगौड़े घोषित बर्खास्त डीआईजी मधुकर टंडन की तो गिरफ्तारी नहीं हो रही, उलटे टंडन की गिरफ्तारी के लिए संघर्ष कर रही दुष्कर्म पीडिता व उनके पति को न्याय पाने के लिए दिए जाने वाले धरने-प्रदर्शनों में मामले सहने पड़ रहे हैं, ऐसे ही एक धरने के दौरान राजकार्य में बाधा डालने के एक मामले में दुष्कर्म पीडिता, उसके पति और विधायक डॉ किरोडी लाल मीणा समेत १९ समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने चालान पेश किया है। दुष्कर्म पीडिता व उसके पति को जमानत करवानी पड़ी है। दूसरे आरोपियों को सम्मन से तलब किया है।
29 दिसम्बर, 2००9 को जयपुर के सोडाला इलाके में रेलवे ट्रेक पर धरना देनेए यातायात व आवागमन बाधित करनेए उत्तेजित होकर भडकाऊ भाषा का प्रयोग करनेए रेल संचालन को रोक कर राजकार्य में बाधा कारित करने के मामले में तत्कालीन दौसा सांसद डॉण् किरोडी लाल मीणाए दुष्कर्म पीडिताए उसके पति सहित 19 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एसीएमएम.9 कोर्ट में चालान पेश किया है। सीआईडी सीबी ने जांच में सभी अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147ए 186ए 187ए 188ए 189ए 289 एवं 353 तथा रेलवे एक्ट.1989 की धारा 147 के अर्न्तगत दोषी माना है। एसीएमएम विकास सिंह चौधरी ने चालान स्वीकार कर उपरोक्त सभी धाराओं में डॉण् किरोडी लाल मीणा सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्रसंज्ञान भी ले लिया है। नोटिसों के जरिए सूचना मिलने पर भी चालान के समय कोर्ट में मधुकर टंडन प्रकरण में कथित पीडिता, पति एवं एक अन्य आरोपी अली जान निवासी भरतपुर ही अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 15.15 हजार रुपए के जमानत.मुचलके पर न्यायिक अभिरक्षा से रिहा कर दिया। अन्य सभी 16 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने 5.5 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी कर 2० मार्चए 2०18 को तलब किया है।
पुलिस ने विधायक डॉण् किरोडी लाल मीणाए अली जानए पीडित दम्पती के अलावा लालगढ.बस्सी के सोना सरपंचए टोडाभाटा.बस्सी के गोविन्दराम मीणाए बांदीकुई के सुबुद्धीन मीणाए मीणावाला.करणी विहार के गणेशए सांथा.महुआ के विजय मीणाए मानपुर.सिकराय के जगदीश मीणाए दौसा में लालसोट के वीरसिंह मीणाए राम चरणए केदार मीणा व शिम्भुदयाल शर्माए अलवर के मोहम्मद हनीफ व मुमरेज खांए मथुरा.यूपी के अनिल कुमार बैरवाए सुखदेव शर्मा एवं यदुराज यादव को दोषी माना है।
यह है मामला….
इस संबंध में रेल पथ दक्षिणए जयपुर के तत्कालीन सीनियर सैक्शन इंजीनियर सुभाष शर्मा ने 3० दिसम्बरए 2००9 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि डॉण् किरोडीलाल मीणा करीब 4० समर्थको के साथ 29 दिसम्बर को प्रातरू 1०ण्15 बजे अचानक आकर सीएम हॉउस की ओर गये। जयपुर.सवाईमाधोपुर रेलवे ट्रेक पर धरने पर जबरदस्ती बैठ गये। काफी समझाईश के बाद दूसरी जगह जयपुर.दिल्ली ट्रेक पर बैठ गये। इलाके में 5 दिसम्बरए 2००9 से 2 फरवरीए 2०1० तक धारा 144 लगी हुई थी। धरने के कारण फाटक बन्द नहीं किया जा सका एवं शताब्दी एक्सप्रेस विलम्ब से पहुंची। काफी देर बाद आरोपी सिविल लाईन फाटक के बाहर आकर धरने पर बैठ गये थे। राजकार्य के साथ ही रेल संचालन बाधित हुआ। हांलाकि सीआईडी सीबी के नोटिस के जवाब में मण्डल रेल परिचालन प्रबंधकए उत्तर.पश्चिम रेलवे राम सहाय मीणा ने 11जूनए 2०15 को लिखित में जवाब दिया है कि कोई रेल लेट नहीं हुई थी।
फरारी में ही बेचता रहा सम्पत्तियां, पुलिस देखती रही
मधुकर टंडन को भगौडा घोषित होने करने भी टंडन की सम्पति कुर्क नहीं की। स्थाई गिरफ्तारी वारंट होते हुए टंडन हनुमान नगर.जयपुर का 15०० वर्गगज का प्लाटए बांदरसिदंरी.अजमेर रोड स्थित 1० बीघा का फार्म हॉउसए वैशाली नगर का एक और प्लाट सहित अन्य प्रोपर्टी बेच कर चला भी गया। ईनामी राशि भी घोषित नहीं की। अर्दली को 1० लाख का आॅफर दिया गया। फरवरीए 1998 में मुकदमा दर्ज होने के बाद 2००2 तक डिप्टी महावीर सिंह के कार में पीडित को कार में जबरन पीएचक्यू ले जाने के भी आरोप लगे थे।