गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन बीके राजोउरा ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस संबंध में शिकायत की गई है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस लिए नहीं कर सकते क्योंकि हरियाणा नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कानून ही नहीं है।
सोहना के बहाल्पा गांव निवासी महेन्द्र कुमार ने 10 अक्तूबर को आरटीआई दाखिल करके गुरुग्राम में फर्जी चिकित्सकों, अवैध नर्सिंग होम और क्लीनिकों के बारे में जानकारी मांगी थी। सिविल सर्जन कार्यालय ने 23 अक्तूबर में अपने जवाब में कहा कि शहर में जिला सीएचसी के तहत 224 अवैध क्लीनिक और नर्सिंग होम काम कर रहे हैं। इन स्थानों पर 141 फर्जी चिकित्सक काम कर रहे हैं। इनके पास मेडिकल की कोई डिग्री अथवा प्रमाणपत्र नहीं हैं। ये केवल कम्पाउंडर हैं।
गुरुग्राम: गुरुग्राम में जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) के तहत करीब 224 नर्सिंग होम और अवैध क्लीनिक चलाए जा रहे हैं। आरटीआई में यह जानकारी मिली है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन कार्यालय ने सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बताया कि गुरुग्राम के पातुडी में 23, भांग्रोला में एक, भोडाकलां में 18, सोहना में 15, फरुखनगर में 54, हरसारू में 48, गंगोला में 26 और बादशाहपुर में 39 अवैध क्लीनिक और नर्सिंग होम चल रहे हैं।