अरबपति पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला, चालान के बाद भी अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज
जयपुर । अरबपति पत्नी शुभांगना को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के अपराध में 2 नवम्बर को गिरफ्तार किए गए पति राजकुमार सावलानी (49) की जमानत अर्जी एमएम-11 कोर्ट में जज अनीता मीणा ने चालान पेश होने के बाद केस में कोई तब्दीली नहीं होने के आधार पर पुन: खारिज कर दी। इसी कोर्ट से उसकी प्रथम अर्जी 8 नवम्बर को खारिज हुई थी।
गौरतलब है कि मृतका के पिता प्रेम सुराणा ने अशोक नगर थाने में 29 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था कि बेटी की करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए उसके पति या अन्य से उसकी हत्या कर दी। राजकुमार का संजना चौधरी नाम की युवती के साथ अनैतिक संबंध होने को लेकर उनके बीच 2०14 से विवाद चल रहे थ्ो। पुलिस को दिए बयानों में 19 वर्षीय पुत्री एवं 15 वर्षीय पुत्र ने भी अभियुक्त पिता पर शराब के नशे में मारपीट करने एवं उनके होश संभालने से ही प्रताडित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने चालान में 52 गवाहों की सूची पेश की है।