Imprisonment

नयी दिल्ली :  एक स्थानीय अदालत ने भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए एक महीने के कारावास की सजा सुनायी है हालांकि, सांसद को अदालत से तुरंत जमानत भी मिल गयी । वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशव पाण्डेय ने आज बताया कि तत्कालीन एसडीएम ने पाल के खिलाफ बंसी कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था ।

मुख्य न्यायिक ​मजिस्ट्रेट (सीजेएम) संजय चौधरी ने पाल को लेकर कल फैसला सुनाया । पाण्डेय ने बताया कि सीजेएम ने पाल पर सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पाल को तत्काल जमानत दे दी । पाल पर आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान उन्होंने अनुमन्य संख्या से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया था।

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