जयपुर, जनप्रहरी एक्सप्रेस रिपोर्टर। राजधानी जयपुर के हाईप्रोफाइल सैक्स व रेप ब्लैकमेलिंग केस मामले के मुख्य सरगना एडवोकेट नवीन देवानी की जमानत अर्जियां कोर्ट ने खारिज कर दी है। देवानी ने दो अलग-अलग मामलों में दो अर्जियां लगाई थी। एडीजे कोर्ट आठ जयपुर की जज अलका बंसल ने देवानी के आरोपों को गंभीर बताते हुए अर्जियां खारिज कर दी। नवीन देवानी ने यह कहते हुए दो मामलों में अर्जी लगाई थी कि वह बेगुनाह है और उसे फर्जी फंसाया है। कोर्ट ने दोनों मामलों की केस डायरियों के अध्ययन, अनुसंधान के तथ्यों, दस्तावेज और गिरफ्तार आरोपियों के बयानों के आधार पर अर्जी खारिज की। कोर्ट ने आदेश में कहा कि डॉक्टर सुनीत सोनी मुकदमें में गिरफ्तार राकेश यादव और अक्षत शर्मा ने अपने बयान में नवीन देवानी को ब्लैकमेलिंग में आरोपी माना है। उधर, 55 लाख रुपए की अवैध वसूली के अपराध में गिरफ्तार बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर सुशील गुप्ता की जमानत अर्जी सीएमएम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

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