मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने आज मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड :एमएमआरसीएल: को मेट्रो तीन परियोजना के निर्माण स्थलों से मध्यरात्रि के बाद मलबा हटाने के काम को अस्थायी रूप से तीन दिन के लिए अनुमति दी। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति एम एस सोनाक की खंडपीठ ने अधिवक्ता रोबिन जयसिंघानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस याचिका में कहा गया कि परियोजना से जुड़े निर्माण क्रियाकलापों से क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण होता है।
उच्च न्यायालय ने सितंबर में एमएमआरसीएल को मेट्रो तीन लाइन के काम के लिए रात में भारी मशीनरी या आवागमन वाहनों का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया था। पीठ ने पिछले महीने संबंधित पक्षों को बैठक करके आपसी सहमति से समाधान निकालने का निर्देश दिया था। महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने आज अदालत को बताया कि दिनभर कार्य स्थलों से निकाला जाने वाला मलबा उस समय बाहर नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इससे यातायात प्रभावित होगा।