जयपुर। विधायकपुरी थाना इलाके में ऑटो वालों के हो रहे झगड़े को छुड़ाने गए पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने एवं राजकार्य में बाधा डालने वाले दो हमलावरों को सीएमएम आर्थिक अपराध कोर्ट में जज नीरजा दाधीच ने दो साल की जेल एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। कोर्ट ने ऑटो रिक्शा चालक आबिद अली (45) निवासी हसनपुरा जयपुर और ताज मोहम्मद उर्फ चिकू (35) निवासी काजीवाड़ा-झुंझुनूं हाल नाहरी का नाका शास्त्री नगर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332 और 353 में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले में एक आरोपी शाहबुददीन उर्फ मुन्ना (32) निवासी गंगापुर सिटी हाल शास्त्रीनगर जयपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार हो गया। कोर्ट ने शाहबुद्दीन को 9 दिसम्बर, 2०13 को मफरूर घोषित करते हुए अब पत्रावली सुरक्षित रखने के भी आदेश दिए हैं।
13 साल पहले 29 सितम्बर, 2००4 को सिपाही लालाराम ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी ड्यूटी राजमंदिर सिनेमा हॉल पर निगरानी बदमाशान के लिए लगा रखी थी। शाम साढ़े 5 बजे हॉल के सामने दो ऑटो वाले आपस में झगड़ा कर रहे थ्ो। रोकने पर ऑटो चालकों ने उसके साथ मारपीट की। वर्दी फाड़ दी। घ्ोर कर लप्पड़-थप्पड़ मारे। ताज मोहम्मद ने पीछे से मुक्के की मारी। झगड़ा सुनकर राजू पान वाले एवं ताराचन्द आए और बीच बचाव करवाया था।

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