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जयपुर। जयपुर जिले के शिवदासपुरा थाने में दर्ज कराए मुकदमे में मदद की एवज में 16 अक्टूबर, 2००4 को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए तत्कालीन एएसआई दीपचंद बलाई निवासी साखम्बर कॉलोनी-सांभर लेक को एसीबी कोर्ट-3 में जज सतीश कुमार ने 3 साल की जेल एवं 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

एसीबी ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में गांव आकोदिया-चाकसू निवासी गीता शर्मा ने 12 अक्टूबर, 2००4 को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 3 अक्टूबर को जेठ के लड़कों से पड़ौसी रोडवेज में कंडक्टर श्योनारायण के साथ झगड़ा हो गया था। बुद्धि प्रकाश के सिर में श्योनारायण ने कुल्हाड़ी से चोट मारी थी। दोनों ही पक्षों ने मुकदमें दर्ज करवाए, जिसकी जांच दीपचंद के पास थी। 5-7 दिन तक उसने कोई कार्यवाही नहीं की। उनके मुकदमे में फेवर करने तथा विरोधी पक्ष के केस को कमजोर करने की एवज में दीपचंद ने 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।

4 हजार में सौदा तय हुआ। 13 अक्टूबर को किए सत्यापन में एक हजार रुपए ले लिए। 15 अक्टूबर को फोन कर परिवादिया को कहा कि 16 अक्टूबर को वह एमएम-22 कोर्ट में आएगा। वहां 3 हजार रुपए दे देना। एसीबी ने 16 अक्टूबर को दीपचंद को बनीपार्क स्थित सेशन कोर्ट में 3 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर 13 जून, 2००6 को कोर्ट में चालान पेश किया था। दीपचन्द के खिलाफ तत्कालीन एसपी जयपुर ग्रामीण अनिल पालीवाल ने 1० अप्रेल, 2००6 को अभियोजन स्वीकृति प्रदान की थी।

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