जयपुर। दो भाइयों ने संपत्ति हड़पने के लिए अपनी सगी बहन का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जमीन अपने नाम करा ली। फिर उस दस्तावेज के आधार पर एसडीएम अदालत में लंबित मुकदमों को खारिज करा लिया। इस फर्जीवाड़े को लेकर एमएम-34 जयपुर मेट्रो कमल कुमार ने चाकसू तहसील के कोटखावदा गांव निवासी आरोपी शंकर सिंह, उसके भाई हनुमान सिंह व अन्य के खिलाफ कोटखावदा थाना पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बहन पुष्पा देवी के इस्तगासे पर ये आदेश दिए हैं।
पुष्पादेवी के एडवोकेट श्रीराम शर्मा व संजय नाटाणी ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता प्रभु सिंह के नाम गरुड़वासी गांव में 1.72 हैक्टेयर भूमि थी। 16 अगस्त 2009 को पिता प्रभु सिंह एवं 6 सितंबर 2017 को मां रुकमणी देवी की मृत्यु होने पर उसके भाइयों ने बिना सूचना दिए नामांतरण खुलवा लिया। फिर उनकी पिता की संपत्ति में से कुछ हिस्सा राजेश व जितेन्द्र शर्मा को बेचान भी कर दिया।
इस पर एसडीएम चाकसू के समक्ष नामांतरण दुरुस्त का मुकदमा लगाया। इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी भाइयों ने पीड़िता की 20 नवंबर 1996 को मृत्यु के संबंध में एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर दिया। गांव के सरपंच व रजिस्ट्रार से मिलीभगत करके फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर केस को खत्म करवा लिया। इस संबंध में पता चलने पर पीडिता ने आरोपी भाइयों व अन्य के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर किया।