जयपुर। जयपुर के मुरलीपुरा स्थित सरकारी स्कूल में आयोजित बीएसटीसी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के अपराध में एक जून को गिरफ्तार किए गए छात्र और फर्जी परीक्षार्थी की जमानत अर्जी मंगलवार को जाली नोट मामलों की विश्ोष अदालत में जज गण्ोश कुमार ने गंभीर अपराध बताते हुए खारिज कर दिया।

इस मामले में अभियुक्त सुरेश कुमार विश्नोई (19) निवासी ग्राम खारा, सांचोर-जालौर गोविन्दगढ़ स्थित आरएनटीटी कॉलेज का छात्र है। एक जून को उसकी जगह परीक्षा देते हुए कैलाश विश्नोई निवासी सांचोर-जालोर हाल कटेवा नगर, गुर्जर की थड़ी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। उपरोक्त परीक्षा डाइट, गोनेर की ओर से ली जा रही थी। इससे पहले दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी एमएम-31 से 2 जून को खारिज हो गई थी।

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