जयपुर। जयपुर के हरमाड़ा निवासी मयंक शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी फर्म को प्रमाणित करने के अपराध में गिरफ्तार सीए पवन कुमार सिंघल और उसके बड़े भाई सुनील कुमार सिंघल, मण्डावरी दौसा हाल सोडाला, जयपुर को एमएम-19 कोर्ट जयपुर के जज प्रतापसिंह राठौड़ ने 2 मार्च तक जेल भ्ोज दिया। बाद में दोनों की जमानत अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले में प्रकाश चन्द सैनी भी आरोपी हैं. अभियुक्तों ने परिवादी को फर्जी कम्पनी का निदेशक बना दिया था।

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