delhi| प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वस्‍तु एवं सेवाकर (राज्‍यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 में उपयुक्‍त संशोधन करने के लिए एक अध्‍यादेश लाने के लिए वित्‍त मंत्रालय के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस अनुमोदिन से उस अधिकतम दर की वृद्धि की अनुमति होगी, जिस पर मुआवजा उपकर को 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक लगाया जा सकेगा| चालक सहित 13 व्‍यक्तियों से अनाधिक के परिवहन हेतु मोटर वाहन (उप शीर्ष 8702 10, 8702 20, 8702 30, अथवा 8703 90 के अन्‍तर्गत आने वाले); और शीर्ष 8703 के अंतर्गत आने वाले मोटर वाहन
वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद ने अगस्‍त, 2017 में सम्‍पन्‍न अपनी बैठक में इस तथ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए कि जीएसटी लागू होने के उपरान्‍त कुल मोटर वाहनों (जीएसटी+मुआवजा उपकर) जीएसटी पूर्व कुल कर की तुलना में कम हो गया है, और शीर्ष 8702 तथा 8703 के अन्‍तर्गत मोटर वाहनों पर लगाये जाने वाली अधिकतम दर में 15 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। मोटर वाहनों पर मुआवजा उपकर की प्रभावी दर में वृद्धि की जांच जीएसटी परिषद द्वारा यथासमय की जाएगी।

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