कोर्ट ने 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के दिए डीजीपी व गृह सचिव को आदेश
जयपुर। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके से 8 जनवरी, 2014 को एक नाबालिग का अपहरण कर एक माह तक विभिन्न स्थानों पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में लचर अनुसंधान करने के आधार पर पोक्सो मामलों की विश्ोष अदालत में जज प्रहलाद राय शर्मा ने मुख्य अभियुक्त पुराना घाट-आगरा रोड निवासी लक्ष्मण सिंह कमाण्डो सहित 7 आरोपियों को सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया एवं अन्य मामलों में वांछित नहीं होने पर जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने आदेश की प्रतियां गृह सचिव और डीजीपी को भ्ोजते हुए दोषी अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से कोर्ट को भी अवगत कराने के आदेश दिए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर थाने में दर्ज हुए इस मामले का अनुसंधान पुलिस अधिकारी बाबूलाल, सुनील कुमार और नरेश कुमार ने किया था। जयपुर से 8 जनवरी को गायब नाबालिग 7 फरवरी, 2०14 को अहमदाबाद-गुजरात से दस्तयाब हुई थी। पीडिता ने भी कोर्ट में अविश्वसनीय बयान दिए। अभियोजन ने 25 गवाहों के बयान करवाए। जांच अधिकारियों ने अपराध साबित करने के लिए साक्ष्य ही एकत्रित नहीं की। गिरफ्तारी व बरामदगी भी सन्देहपूर्ण रही।